- सभी शिकायतों को सीवीसी की शिकायत निपटान नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।
- सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- शिकायत विशिष्ट, संक्षिप्त और तथ्यात्मक होनी चाहिए, जिसमें सत्यापन योग्य विवरण हो। इसे यथासंभव दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अप्रासंगिक, अस्पष्ट, बेतुके या सामान्यीकृत आरोपों वाली शिकायतों का निपटारा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के विवेक पर किया जाएगा।
- शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, संपर्क फोन नंबर और ई-मेल आईडी देकर अपनी पहचान का खुलासा करना चाहिए।
- भारत सरकार के "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई)" के संकल्प के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और ऐसी शिकायतें करने के लिए उत्पीड़न (व्हिसल ब्लोअर नीति) से सुरक्षित रखा जाता है।
- शिकायत दर्ज करने के बाद, जब तक कार्यालय द्वारा आवश्यक न हो, इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि शिकायतकर्ता के पास कोई नया तथ्य उपलब्ध है, तो वह उसे बता सकता है।
- शिकायत दर्ज करने के बाद, जब तक कार्यालय द्वारा आवश्यक न हो, इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि शिकायतकर्ता के पास कोई नया तथ्य उपलब्ध है, तो वह उसे बता सकता है।
- डाक द्वारा की गई सभी शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारी को संबोधित की जाएंगी और ई-मेल द्वारा की गई सभी शिकायतें ई-मेल पते cvo[at]avnl[dot]co[dot]in पर भेजी जाएंगी।
अपनी शिकायत निम्नलिखित पते पर पोस्ट करें:
मुख्य सतर्कता अधिकारी
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
एचवीएफ रोड, भक्तवत्सलपुरम,
आवडी, चेन्नई, तिरुवल्लूर जिला,
तमिलनाडु – 600 054
भारत